नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी मां की हत्या की आरोपी एक महिला को इस आधार पर जमानत दे दी कि उसके सात साल बच्चे को उसके पूर्व पति के रिश्तेदारों के पास छोड़ दिए जाने के कारण उसे उचित देखभाल नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने कहा कि 28 साल की इस आरोपी महिला का पूर्व पति बच्चे की देखभाल नहीं कर रहा है, ऐसे में जमानत याचिका पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने महिला को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि यह महिला अपनी ही मां की नृशंस और निर्मम हत्या में शामिल थी। हालांकि महिला को राहत देते हुए न्यायालय ने कहा, 'वर्तमान मामले में आवेदक की लंबी कैद, मुकदमे की धीमी गति, प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टया साक्ष्यों का अभाव, एकल मां होने की उसकी स्थिति और उसके साफ-सुथरे इतिहास को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यह नियमित ...