गाज़ियाबाद, अगस्त 30 -- गाजियाबाद। अवैध शस्त्र रखने के आरोप में एक आरोपी ने 16 साल के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक थाना निवाड़ी में वर्ष 2009 में अभियुक्त मनोज कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आरोप में मनोज को जेल में भी समय बिताना पड़ा। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट तीन के पीठासीन अधिकारी प्रतिभा की अदालत में चल रही थी। इस दौरान मनोज कुमार ने अदालत को प्रार्थना पत्र दिया कि उसका वाद 2009 से विचाराधीन है, वह अपना जुर्म कबूल करते हुए वाद का निस्तारण चाहता है। लिहाजा उसे कम से कम दंडित किया जाए। इसके बाद अदालत ने उसके प्रार्थना पत्र को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्राचीन मुकदमों का निस्तारण अत...
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