मुंगेर, सितम्बर 25 -- मुंगेर, एक संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (उत्पाद द्वितीय) नीतेश कुमार की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 125/2022 में दोषी पाए गए पहाड़ी मंडल (पिता स्व. दिवाली मंडल, साकिन मनियारचक, खड़वा, वार्ड नं. 2, थाना मुफसिल, जिला मुंगेर) को 5 वर्ष की कठोर सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) पीयूष कुमार तथा सहायक विशेष अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने बहस की। अदालत ने दोषसिद्धि के आधार पर यह सजा सुनाई। ज्ञात हो कि, मामला 9 अप्रैल 2022 की सुबह 4:30 बजे का है, जब मुफस्सिल पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बांक काली मंदिर के पास बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के टेंपो को रोका गया। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन प...