रांची, दिसम्बर 2 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अवैध महुआ शराब बरामदगी के मामले में आरोपी शिवजी साहू और उसके बेटे छोटू कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। दोनों पर बड़े पैमाने पर अवैध देसी शराब के निर्माण में संलिप्त रहने का आरोप है। उत्पाद विभाग की छापेमारी में आरोपियों के नियंत्रण वाले स्थान से 3000 किलो जावा महुआ और 60 लीटर महुआ शराब बरामद की गई थी। अदालत ने एबीपी खारिज करते हुए आरोपियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित अदालत में सरेंडर करे। सरेंडर के बाद नियमित जमानत याचिका पर विधिसम्मत तरीके से विचार किया जाएगा।

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