सीवान, जून 11 -- सीवान। उत्पाद कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश सह अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब बरामदगी मामले के तीन आरोपितो को दोषी पाते हुए छह -छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। उत्पाद मामले के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बताया कि घटना 23 दिसंबर 2022 की है। घटना के संबंध में सीवान उत्पाद थाने कि पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब के साथ तीन व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपितो के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया था।

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