बुलंदशहर, सितम्बर 12 -- बुलंदशहर, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने अवैध शराब के मामले में अभियुक्त को एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 को थाना छतारी में आरोपी गुलशन कुमार पुत्र सुर्जन सिंह निवासी गांव बंजारा नगला नारायनपुर के पास से अवैध देशी शराब बरामदगी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर अभियुक्त गुलशन कुमार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश न...