हाजीपुर, फरवरी 14 -- हाजीपुर। निज संवाददाता अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त ने करीब ढाई वर्ष पूर्व झाड़ी से 990 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में दो धंधेबाजों को गुरुवार को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक -एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। यह जानकारी अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने दी। उन्होंने बताया कि भगवानपुर थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक रविन्द्र नाथ पाण्डेय पुलिस बल के साथ 22 नवम्बर 2022 को रात्रि गश्ती में निकले थे। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के शेखोपुर ढ़ढ़िया गांव में सड़क किनारे बने ईंट सीमेंट के चबुतरा के निकट विदेशी शराब छुपाकर रखा गया है। पुलिस ने उस स्था...