बक्सर, अगस्त 13 -- पेज तीन के लिए -- संलिप्त पांच साल जेल की सजा के साथ एक लाख का अर्थदंड पति योगेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया बक्सर, विधि संवाददाता। अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय सोनेलाल रजक के न्यायालय द्वारा नावानगर थाना अंतर्गत चनवथ निवासी योगेन्द्र सिंह की पत्नी सुगंती देवी को अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त होने के अपराध में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2020 को नावानगर थाना की पुलिस चनवथ निवासी योगेन्द्र सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची तो उसकी पत्नी सुगंती देवी को 96 पीस 8 पीएम विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया। घर में तलाशी के दौरान सात कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। ...