बुलंदशहर, मई 31 -- न्यायालय एसीजे/एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने अवैध शराब बरामदगी के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक एवं 2300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 30 जुलाई 2024 में थाना जहांगीराबाद में आरोपी शादाब पुत्र शमीम निवासी गांव खदाना मंगलपुर(जहांगीराबाद) के पास से अवैध शराब बरामदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 15 अगस्त 2024 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। न्यायालय एसीजे/एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी शादाब को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त शादाब को न्यायालय उठने तक व 2300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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