नई दिल्ली, अगस्त 7 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े मामले में आरोपी महिला लवली की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सभी तथ्यों व दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही है। चूंकि उसने जानबूझकर जांच से दूरी बनाई है, इसलिए हिरासत में लेकर उससे पूछताछ आवश्यक है। बता दें कि महिला पर आरोप है कि वह गैरकानूनी रूप से शराब की बिक्री में शामिल रही है। ब्रिकी से कमाई गई धनराशि से उसने अवैध संपत्तियां अर्जित की। पुलिस ने दावा किया है कि महिला केवल शराब बेचने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने इस अवैध व्यापार से काफी रुपये कमाकर संपत्ति खरीदी।

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