छपरा, अक्टूबर 11 -- छपरा, हमारे संवाददाता । दीपावली व छठ पर्व के दौरान जन-सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारण पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन सुनिश्चित किया जाना सभी नागरिकों व व्यवसायियों के लिए अनिवार्य है। यह जानकारी सीनियर एसपी डॉ कुमार आशीष ने दी। उन्होंने बताया कि दीपावली व छठ पर्व के अवसर पर अवैध विदेशी पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन व बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध कर दिया गया है। जो भी दुकानदार इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई शहरी व देहाती क्षेत्र के थाना अध्यक्ष करेंगे। पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया। उन्होंने बताया कि 125 डेसीबल से अधिक आवाज़ वाले पटाखों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर रोक रहेगी। सभी लाइसेंसधारी पटाखा भंडारों, थोक व खुदरा...