रांची, फरवरी 17 -- रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध रूप से पोस्टर और पंपलेट सार्वजनिक स्थल पर चिपका कर प्रचार-प्रसार करने वाले 62 विज्ञापनकर्ताओं को सोमवार को नोटिस भेजा गया। दूसरी बार भेजे गए नोटिस में जुर्माना की राशि तय समयावधि के अंदर कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर सभी संबंधित प्रतिष्ठान को निर्गत ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। निगम की ओर से बताया गया कि शहर में बिना अनुमति के होर्डिंग्स, पोस्टर, पंपलेट और विनाइल लबाकर विज्ञापन कराने वाले प्रतिष्ठान के संचालक के विरूद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर अवैध पोस्टर, पंपलेट चिपकाना दंडनीय अपराध है। बताया गया कि श...