नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंध के बावजूद दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ा करने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में डीडीए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने अवैध रूप से पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने पेड़ काटने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए व्यापक रूप से पेड़ लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि 'यह मामला संस्थागत गलत कामों और प्रशासनिक अतिक्रमण का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसकी वजह से न सिर्फ अदालती आदेशों की अवहेलना हुई बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। शीर्ष अदालत ने डीडीए अधिकारियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का ज...
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