सहारनपुर, जुलाई 24 -- देवबंद। फर्जी दस्तावेज के आधार पर देवबंद में रह रहे दो बांग्लादेशियों को एसीजेएम की अदालत ने सात साल के कारावास और 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपियों को एटीएस की टीम ने वर्ष 2023 में 19 जुलाई को देवबंद स्थित स्टेट हाईवे के पिलर नंबर 100 के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त देवबंद उप कारागार में बंद थे। अदालत ने फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करने वालों तक न पहुंचने को लेकर पुलिस विवेचना पर गंभीर टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई। एसजीएम देवबंद कोर्ट में अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पहचान बदलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे बांग्लदेशी नागरिक हबीबुल्लाह मिस्बाह उर्फ नाजिर पुत्र अबुताहिर निवासी जनपद दिनाजपुर और अहमदुल्लाह उर्फ अब्दुल अवल पुत्र अब्दुल अजीज निवासी गांव चाराखली ...