शामली, मई 21 -- शहर में अवैध रूप से चल रहे वाहन धुलाई सेंटर संचालकों को जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए अपने बोरिंग पर फ्लोमीटर लगवाने की हिदायत दी है। उन्होने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे धुनाई सैंटरों पर दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा छह माह से एक वर्ष की सजा भी हो सकती है। डीएम अरविन्द कुमार चौहान ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियमन अधिनियम-2019 के अंतर्गत राज्य में भूमिगत जल संरक्षित करने, नियंत्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का सत्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किए है। विशेष रूप से भूजल संकटग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है। उन्होने कहा कि पूर्व में देखने पर यह पाया गया है कि जनपद में उपस्थित वाहन धुलाई केन्द्र द्वारा भूगर्भ ज...