नई दिल्ली, जुलाई 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजधानी में 19 स्थानों पर अवैध बोरवेल के जरिए भूजल दोहन मामले में सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को आवेदक की शिकायत की जांच कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि बोरवेल अवैध हैं या नहीं। एनजीटी ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो इन बोरवेल को सील और जब्त करने की कार्रवाई की जाए। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने जल बोर्ड और संबंधित एसडीएम को तीन महीने के भीतर यह कार्य पूरा करने और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। आवेदक ने अपनी याचिका में दावा किया है कि 19 स्थानों पर अवैध रूप से भूजल का दोहन हो रहा है।
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