रांची, नवम्बर 6 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अवैध बालू परिवहन मामले में रमेश महतो, दीपक यादव, लालू गोप और निलंबर यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों को 9 सितंबर को लोधमा रोड पर बालू से लदे दो वाहन के साथ पकड़ा गया था। जांच में स्पष्ट हुआ कि बालू के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुन नहीं किया गया। वाहन को मौके पर ही जब्त कर नगड़ी थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। दोनों वाहन में लगभग 1000 सीएफटी बालू भरा थी। केस झारखंड मिनरल नियमावली समेत अन्य के तहत किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपियों को आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण के बाद उनकी जमानत याचिका पर निचली अदालत गुण-दोष के आधार पर विचार करेगी।

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