रांची, मार्च 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग मामले के दो आरोपियों को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू एवं मुनेश गंझू की अलग-अलग जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को जमानत प्रदान कर दी है। इस केस में रांची की एनआईए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। एनआईए ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था। अनुसंधान के बाद एनआईए ने मामले के 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है। टीपीसी को फंड देने की हुई है पुष्टि एनआईए ने जांच के दौरान यह पाया है कि पुलिस, उग्रवादी और शांति समिति के बीच समन्वय से टेरर फंडिंग हो रही थी। तृतीय प्रस्तुति कमेटी (...