नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने पर रोक से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीनों से पूछा है कि वे इस दिशा में अब तक क्या कदम उठा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने जन सेवा वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका सोसायटी अध्यक्ष अजय अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और अवैध विज्ञापन हटाने की नीति होने के बावजूद, इनका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता ने रोहिणी के सेक्टर-22 स्थित...