मुरादाबाद, नवम्बर 3 -- ट्रांसपोर्ट नगर में बिना लाइसेंस पार्किंग का संचालन करने के मामले में सोमवार को अवैध पार्किंग संचालक नगर निगम पहुंचे। उनके द्वारा 50 हजार रूपये का जुर्माना अदा किया गया। पांच दिन के भीतर अवैध पार्किंग स्थल से सभी गाड़ियों को हटाए जाने का आश्वासन निगम अधिकारियों को दिया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्किंग का संचालन करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस पार्किंग का संचालन अवैध माना जाएगा। अपरनगरायुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जुर्माना अदा किया है। इसके बाद भी यदि अवैध तरीके से पार्किंग का संचालन किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी।

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