रांची, दिसम्बर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़े भगवान भगत की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने एवं उनपर आरोप गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जस्टिस सुजीत कुमार प्रसाद की कोर्ट ने भगवान भगत की याचिका खारिज कर दी है। भगवान भगत को ईडी ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। भगवान भगत पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है।

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