नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने निगम के पश्चिमी जोन के पूर्व सहायक अभियंता विजय कुमार जैन को 15 अवैध निर्माण मामलों की फाइलें जानबूझकर दबाने के मामले में एक साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग की अदालत ने कहा कि जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए यह अपराध योजनाबद्ध तरीके से किया, जिससे न केवल अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं हो पाई बल्कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी रुक गई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार किया। दोषी की ओर से उम्र, हृदय रोग, 92 वर्षीय मां और बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी और पेंशन खोने क...