लखनऊ, सितम्बर 24 -- राजधानी के खुर्रम नगर इलाके में एक अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश का अनुपालन न होने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की दो सदस्यीय खंडपीठ सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं इसी मामले में एकल पीठ ने अपील के निस्तारण तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस पर आश्चर्य जताते हुए एकल पीठ के समक्ष दाखिल याचिका का रिकॉर्ड तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर मामले में ऐसी क्या तात्कालिकता थी कि जिस दिन याचिका दाखिल हुई, उसी दिन उसकी सुनवाई भी हो गई। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने हेमंत कुमार मिश्रा की ओर से वर्ष 2016 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में कहा गया है कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.