गुड़गांव, अक्टूबर 29 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। डीएलएफ के करीब साढ़े चार हजार मकानों में अवैध निर्माण को लेकर मामले की सुनवाई अब दोबारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चलेगी। याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के अंदर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपना पक्ष रखना होगा। यह आदेश मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में कहे। याचिकाकर्ताओं ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 13 फरवरी को जारी उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अवैध निर्माण को लेकर डीएलएफ में मकान सील करने के आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य लोग भी याचिका दायर कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से न्यायालय को बताया जाएगा कि किस तरह नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस सिलसिले में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। सुप्रीम कोर...
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