नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हिंदुओं के ईसाई धर्म में 'सामूहिक धर्म परिवर्तन के कथित अपराध को लेकर दर्ज कई एफआईआर रद्द कर दीं। अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून निर्दोष लोगों को परेशान करने का साधन नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (एसएचयूएटीएस) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल सहित कई लोगों के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर रद्द कर दीं। न्यायमूर्ति पारदीवाला, जिन्होंने 158 पृष्ठों का फैसला लिखा, ने पाया कि ये एफआईआर में कानूनी और प्रक्रियागत खामियों और विश्वसनीय सामग्री का अभाव था, और उ...