बेगुसराय, नवम्बर 10 -- बरौनी, निज संवाददाता। रेल प्रशासन ने रेल भूमि पर अवैध ढंग से बनाई गई अस्थायी दुकानों को अविलंब हटाने का निर्देश गत वर्ष 2024 के मार्च माह में ही जारी किया था। रेलवे ने आदेश यह दिया था कि अवैध अस्थायी दुकानदार खुद अपनी दुकान तोड़ कर हटा लें अन्यथा इस अवैध संरचना को रेल प्रशासन द्वारा तोड़ कर हटा दिया जाएगा। इस कार्य में होने वाली क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार अवैध निर्माणकर्ता होंगे। इस बाबत सहायक मंडल अभियंता पश्चिमी ने ऐसे निर्माणकर्ताओं को चिह्नित कर उनकी संरचना पर एक सूचना की पर्ची भी चिपका दी थी। लेकिन, इस प्रक्रिया को गुजरे लगभग डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय हो चुके हैं। इसके बावजूद रेल प्रशासन इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। स्थानीय रेल अधिकारियों द्वारा भी इस मामले में कुछ भी ...