बुलंदशहर, जुलाई 7 -- न्यायालय एसीजेएम खुर्जा के न्यायाधीश सुमित चौधरी ने करीब 25 साल पहले खुर्जा नगर क्षेत्र में अवैध छुरी बरामदगी के मामले में राजस्थान के व्यक्ति को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 23 जून 2000 को खुर्जा नगर कोतवाली में राजस्थान के जिला अलवर के थाना बहरोड के नागल खेडिया निवासी रोशनलाल पुत्र सोनाराम से एक अवैध चाकू बरामद होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 25 जुलाई 2000 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। मामले की सुनवाई न्यायालय एसीजेएम खुर्जा के न्यायाधीश सुमित चौधरी के समक्ष हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ...
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