बुलंदशहर, अगस्त 30 -- बुलंदशहर। अभियोजक रमेश प्रसाद व मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त मुकेश पुत्र गजराज निवासी रामनगर वीकूपुर थाना छतारी से वर्ष-2010 में 01 अवैध चाकू बरामद हुआ था। इस मामले में छतारी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने 08 मई 2010 को कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश सुरभि वर्मा (न्यायालय एसीजे जेडी जेएम खुर्जा) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुकेश को जेल मे बिताई गई अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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