बुलंदशहर, जुलाई 17 -- एसीजेएम-3 न्यायालय के न्यायाधीश विकास चौधरी ने अवैध चाकू बरामदगी के करीब 28 साल पुराने मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ-साथ 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर 1997 को थाना खानपुर क्षेत्र में धर्मपाल पुत्र गंगावासी निवासी खानपुर से अवैध चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच कर 28 दिसंबर 1997 को आरोपी धर्मपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई। एसीजेएम-3 न्यायालय के न्यायाधीश विकास चौधरी ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अध...