महाराजगंज, दिसम्बर 12 -- महराजगंज, निज संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ करते समय पकड़े गए चीन के डोंगाटाओ लिये शहर लोंगशान हुनान प्रांत निवासी अभियुक्त पेंग मिन्हुई पुत्र पेंगगिंग को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाया है। पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। पुलिस कार्यालय के मीडिया सेल के अनुसार सोनौली पुलिस ने बीते 14 जनवरी को नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ करने के आरोप में चीनी नागरिक को पकड़ा था। जांच एजेंसियों के पूछताछ के बाद सोनौली पुलिस चीनी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत केस दर्ज की थी। तत्कालीन उप निरीक्षक अभय कुमार उपाध्याय ने विवेचना के बाद बीते आठ मार्च को आरोप पत्र न्याय...