बुलंदशहर, अगस्त 28 -- बुलंदशहर। न्यायालय एडीजे-4 के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने वर्ष 2022 में अहमदगढ़ क्षेत्र में अवैध गांजा बरामदगी के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में अहमदगढ़ पुलिस ने जहांगीराबाद के गांव धामनी निवासी कुंवरपाल पुत्र फतेह सिंह उर्फ फत्ते से 1.550 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। 28 अगस्त 2022 को थाना अहमदगढ़ में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 10 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियो...