कटिहार, फरवरी 23 -- कटिहार, विधि संवाददाता जिला अदालत के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने शनिवार को त्रिपुरा से गुवाहाटी होते हुए जिले के कुर्सेला क्षेत्र में तस्करी हेतु 795 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा ट्रक में लाने के क्रम में रंगे हाथों पकड़े गए तीन आरोपियों क्रमशः डिनॉम सूत्रधार, सीमान्ता सुत्रधार एवं संजय सुत्रधार जो असम के गोआलपाड़ा जिले के निवासी हैं को मामले की विचारण के पश्चात एन डि पी एस एक्ट की धारा -20(बी)(ii)(सी) एवं धारा -29 दो प्रकृति में की अपराध के सिद्धदोष अभियोग में सश्रम दस वर्ष कि कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अदालत ने अर्थदंड की राशि आरोपीयों द्वारा अदा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की कैद भी मुकर्रर किया है। आरोपीयों पर निर्धारित दोनों अपराध की सजाऐ एक साथ चलेगी। घटना को लेकर ...