संतकबीरनगर, जुलाई 9 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अवैध गांजा के आरोपी को सुनवाई के पश्चात दोष सिद्ध करार देते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने एक वर्ष चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी निर्मल केवट पर सजा के साथ पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी के पास से एक किलो दो सौ ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण जिले के धनघटा थाना क्षेत्र उमरिया बाजार का है। प्रकरण में उप निरीक्षक दयानाथ ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका कथन था कि 14 अगस्त 2018 को पुलिस बल के साथ वांछित अभियुक्त की तलाश में उमरिया चौराहे पर थे। वहीं से छपरा मगर्वी की तरफ जा रहे ...