रांची, नवम्बर 28 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अवैध बालू खनन और परिवहन में सक्रिय रूप से शामिल होने के मामले में आरोपी वाहन मालिक सुदेश कुमार महतो और ड्राइवर सुराज रजक की अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी उक्त मामले में सक्रिय रूप से शामिल प्रतीत होता है। मामला 6 सितंबर 2025 का है, जब सुबह करीब 8 बजे पुलिस निरीक्षक चुरामणी टुडू ने मांकी डीपा के पास बालू से लदे ट्रक को पकड़ा। वाहन को जब्त कर थाना लाया गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि आरोपी अवैध बालू खनन और परिवहन में लगातार सक्रिय रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ है। इसलिए, अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं...