रांची, मई 10 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के सभी जिलों में अवैध खनन करने वालों से जुर्माना वसूली को लेकर सभी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र तय कर दिए गए हैं। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने बीते छह मई को एक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अधिसूचना का झारखंड गजट में प्रकाशन भी कर दिया है। इसके मुताबिक, अब सभी जिला या सहायक खनन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अवैध खनन गतिविधियों पर जुर्माना वसूल सकेंगे। बता दें कि डीएमओ का क्षेत्राधिकार जिला तक सीमित होता है। बता दें कि अभी तक डीएमओ को अवैध खनन के खिलाफ केवल कार्रवाई करने का अधिकार था न कि जुर्माना वसूलने की वैधानिक शक्ति। विभागीय जानकारी के मुताबिक, कुछ मामलों में डीएमओ द्वारा लगाए गये जुर्माने को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे अध...
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