रांची, जुलाई 18 -- रांची, संवाददाता। साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में चार्जशीटेड आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव को अदालत से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाया। ईडी ने पिछले दिनों उसके खिलाफ जारी जांच को पूरी करते हुए मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट होने के बाद उसने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पांच जुलाई को याचिका दाखिल की थी। दाहू यादव 18 जुलाई 2022 को रांची के एयरपोर्ट स्थित इडी कार्यालय में पेश होने के बाद से फरार है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 में उसे ईडी के सामने पेश होने का आदेश जारी किया ...