रांची, जुलाई 16 -- रांची, संवाददाता। साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में चार्जशीटेड आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत सुरक्षित आदेश 18 जुलाई को सुनाएगी। ईडी ने पिछले दिनों उसके खिलाफ जारी जांच को पूरी करते हुए मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट होने के बाद उसने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पांच जुलाई को याचिका दाखिल की है। दाहू यादव 18 जुलाई 2022 को रांची के एयरपोर्ट स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के बाद से फरार है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 में उसे ईडी के सामने ...