रांची, जनवरी 8 -- रांची। अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी शिवपूजन कुमार साहू उर्फ डब्बू साहू और मो. असलम अंसारी को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। दोनों की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने दोनों की याचिका खारिज करते दोनों को अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया। दोनों पर जंगल क्षेत्र से अवैध कोयला खनन और उसके परिवहन में सक्रिय रूप से शामिल रहने का आरोप है, जिससे सरकार को भारी राजस्व क्षति हुई है। मामले को लेकर चान्हो थाना में कांड संख्या 145/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी।
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