महाराजगंज, मार्च 8 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायालय सेशन कोर्ट ने अवैध कच्ची शराब बनाने के मामले में अभियुक्त जयप्रकाश साहनी निवासी धनइहा थाना कैम्पियरगंज जिला गोरखपुर को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना फरेंदा थाना क्षेत्र की है। तत्कालीन एसएसटी टीम प्रभारी इंस्पेक्टर रामपाल यादव ने फरेंदा थाना में वादी बन कर 19 जून 2017 को केस दर्ज कराया था। आरोप था कि यूरिया, नौसादर व लहन के मिश्रण के साथ आरोपित अवैध कच्ची शराब बना रहा था। टीम ने कच्ची शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया था। फरेंदा थाना के तत्कालीन उप निरीक्षक गजेन्द्र पांडेय ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान एड...