बुलंदशहर, नवम्बर 18 -- एसीजे-एसडी तृतीय अनुपमा सिंह के न्यायालय ने वर्ष 2019 में सलेमपुर पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को छह माह 15 दिन की कैद और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को सलेमपुर थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर आरोपी लखेंद्र उर्फ लाखन निवासी गांव धतूरी(सलेमपुर) को अवैध तमंचा व कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 12 सितंबर 2025 को पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी लखेंद्र को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को छह माह 15 दिन की कैद व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ह...