आगरा, दिसम्बर 3 -- अवैध असलाह रखने के मामले में आरोपी सतीश निवासी अनवारा थाना टूंडला को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने उसे चार वर्ष की कैद एवं 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी हरीबाबू ने वादी, विवेचक समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना एत्मादपुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नितिन कंसाना मय फोर्स के साथ नौ सितंबर 2018 को क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी तमंचा, तीन कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध पांच नवंबर 2018 के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

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