बुलंदशहर, अगस्त 28 -- बुलंदशहर। न्यायालय एसीजे/एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने वर्ष 2006 को जहांगीराबाद क्षेत्र में अवैध असलहा बरामदगी के मामले में अभियुक्त को दस दिन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2006 में जहांगीराबाद पुलिस ने गांव भईपुर निवासी गौतम पुत्र लालाराम से अवैध असलाह और दो कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में 23 अगस्त 2006 को थाना जहांगीराबाद में आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 30 अगस्त 2006 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कर...