बिजनौर, जून 5 -- पॉक्सो कोर्ट के विशेष अतिरिक्त अपर जिला जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अवैध असलहा बनाने के आरोप में चांदपुर के अफजाल को दोषी पाकर सात वर्ष की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अफजल पर सजा के अतिरिक्त दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि चांदपुर पुलिस को चार साल पहले एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 17 दिसंबर 2021 को चांदपुर थाना क्षेत्र के सुजातपुर खादर से सटे वन विभाग के जंगल में अवैध तमंचों का निर्माण कर रहे अफजाल पुत्र मौसम निवासी पाड़ला चांदपुर को रंगेहाथों पकड़ा था। आरोपी के कब्जे से बने और अधबने तमंचे उनके उपकरण लोहे के ब्लेड, पेचकस गाटर सहित बहुत सा सामान बरामद हुआ था। पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर कार्रवाई करते हुए अफजाल का चालान कर जेल भेज दिया और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखि...