संतकबीरनगर, अक्टूबर 28 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी इम्तियाज पर वादी के 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने आरोपी पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में कुल 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण दस हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत दस हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी फैसला दिया। व...
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