संतकबीरनगर, मार्च 18 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। अवयस्क किशोरी को भोपाल ले जा करके दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई । आरोपी धर्मेन्द्र पर कोर्ट ने सजा के साथ विभिन्न धाराओं में 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की 12 हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 20 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी फैसला दिया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, सत्य प्रकाश गुप्ता, सत्येन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जिले के धनघटा ...
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