संतकबीरनगर, जुलाई 19 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के एक गांव में अवयस्क किशोरी संग अश्लील हरकत करने के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी रौनक गौड़ पर 15 वर्षीय अवयस्क पीड़िता का हाथ खींचकर अश्लील हरकत करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में पीड़िता के रिश्तेदार ने अभियोग पंजीकृत कराया है। मामला जिले के महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह व सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के रिश्तेदार का आरोप है कि विद्यालय अवकाश के बाद उनके रिश्तेदार की एक 15 वर्षीय अवयस्क बालिका घर आई हुई थी। 28 मई 2025 ...
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