संतकबीरनगर, मई 23 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी अक्षय पर वादिनी की अवयस्क नतिनी का अपहरण कर दिल्ली ले जा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है। आरोपी अक्षय पुत्र राम जनम बेलहर खुर्द थाना बेलहरकला का रहने वाला है। प्रकरण में पीड़िता की मां व नानी ने अपनी पुत्री व नतिनी के अपहरण का अभियोग मुकेश के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। 27 जून 2024 को दिए प्रार्थना पत्र में उसका कथन था कि वह मजदूर महिला है। अपने बच्चों का पालन पोषण करने ...
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