संतकबीरनगर, दिसम्बर 13 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी रामू उर्फ छोटू पर 16 वर्षीय अवयस्क किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में पहले गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान आरोपी का नाम प्रकाश में आया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला दुधारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी रामू उर्फ छोटू पुत्र राम प्रसाद ग्राम खईया थाना फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि दिनांक 16 अगस्त 2025 को समय लगभग 8 ब...