रांची, फरवरी 7 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मुआवजा एवं वंशावली विवाद से जुड़े अवमानना मामले पर सुनवाई में नामकुम सीओ के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने बीते गुरुवार को सुनवाई में कहा कि कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद सीओ न तो हाजिर हुए और न ही व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दिया। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सीओ को स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। अनुपालन शपथपत्र भी पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि संबंधित आदेश का अनुपालन दो सप्ताह में हो जाएगा। खंडपीठ ने अपने 4 फरवरी के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले से ...
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