फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 23 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। तीस साल पहले बहुचर्चित अवध किशोर तिवारी हत्याकांड में अदालत ने एक आरोपित को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। आरोपित को 60 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र की है। रजीपुर गांव के योगेंद्र नाथ द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 23 मई 1995 को श्रंगीरामपुर निवासी अवध किशोर तिवारी रजीपुर के शिवानंद आदि घर के दरवाजे पर कटहल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दिन मे करीब 12:45 बजे घर के सामने एक जीप सड़क पर होते हुये अहाते के अंदर आकर रुकी। उसमें कई लोग असलहा लिये हुये थे। नाजायज हथियारों से लैस होकर हमलावर जीप से उतरे। इसी दौरान हमलावरों में एक ने अवध किशोर से कहा कि बहुत प्रधान बनता है और इसी बीच जान से मारने की नियत से फायर किए। बचाने को शिवानंद व अन्य लोग दौड़े। गोली लग...